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उप निर्वाचन 2026: आचार संहिता लागू, अवकाश प्रतिबंधित, शस्त्र जमा कराने के निर्देश

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
निर्वाचन के दौरान संपत्ति विरूपण रोकने के लिए भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं। शासकीय अथवा निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति नारे लिखने, पोस्टर-बैनर लगाने या विद्युत एवं टेलीफोन खंभों पर प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
वहीं, जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्रधारियों को सात दिवस के भीतर अपने आग्नेय अस्त्र नजदीकी थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश पुलिस बल, शासकीय सुरक्षा बल एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाइसेंसी सुरक्षा गार्डों पर लागू नहीं होगा।
आदर्श आचार संहिता के पालन की निगरानी के लिए नगर पालिका दीपका सहित जनपद पंचायत कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली और पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्रों में एमसीसी समिति गठित की गई है। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समितियां प्रत्येक तीन दिन में बैठक कर आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेंगी।

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