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जानलेवा हमले के बावजूद जमानती धाराओं में कार्रवाई, उरगा पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

10 टांके लगने के बावजूद गंभीर धाराएं नहीं जोड़ने का आरोप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम नवापारा अमलडीहा में हुए एक गंभीर मारपीट मामले में पुलिस द्वारा केवल जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि घटना की गंभीरता के बावजूद आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है और उचित धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून 2026 की रात लगभग 8 बजे आरोपी तोषण गिरधारी और देवी मन्नेवार ने कथित रूप से राजेश सारथी के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में राजेश के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उपचार के दौरान चिकित्सकों को 10 टांके लगाने पड़े। प्राथमिक उपचार चांपा में कराया गया। 

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पीड़ित की शिकायत पर उरगा थाना में अपराध क्रमांक 0328, दिनांक 7 जून 2026 को मामला दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था और समय पर इलाज नहीं मिलने पर स्थिति और गंभीर हो सकती थी।   

इसके बावजूद पुलिस द्वारा प्रकरण में केवल साधारण एवं जमानती धाराएं लगाए जाने पर पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि घटना की प्रकृति, चोटों की गंभीरता तथा आरोपियों की कथित मंशा को देखते हुए मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर एवं गैर-जमानती धाराएं जोड़ी जानी चाहिए।

पीड़ित पक्ष ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा को आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, उचित धाराओं के समावेश, सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा किसी सक्षम अधिकारी से विवेचना कराए जाने की मांग की है। वहीं, पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों की शरण में पहुंचा है।

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