01. सुफलदास मानिकपुरी उर्फ मोनू पिता भगवान उम्र-25 वर्ष सा0 रामनगर चौकी मानिकपुर
02. रविदास महंत पिता शंकर दास महंत उम्र- 30 वर्ष सा0 रामनगर साई मंदिर के पास चौकी मानिकपुर
03. कविदास महंत पिता शंकर दास महंत उम्र-31 वर्ष सा0 रामनगर साई मंदिर के पास चौकी मानिकपुर
छत्तीसगढ़/कोरबा :- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री भोजराम पटेल द्वारा जिले में सभी किस्म के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में कोरबा जिला में लगातार अवैध गतिविधियों पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2022 को मानिकपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि सुफलदास महंत, रविदास महंत तथा कविदास अपने पास चोरी का तांबा तार रखे हुए हैं और उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, मुखबीर की सूचना से अवगत कराने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री योगेश साहू व थाना प्रभारी कोतवाली श्री रामेंद्र सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तब वरिष्ठ अधिकारीयों के मार्गदर्शन में संदेही सुफलदास महंत, रविदास महंत तथा कविदास से पूछताछ करने पर पहले तो जुर्म करने से इंकार किये किन्तु पुलिस द्वारा हिकमत अमली से पूछताछ करने पर तांबा तार चोरी करना स्वीकार किये तब सुफलदास महंत, रविदास महंत तथा कविदास से कुल 30 किलो 500 ग्राम कीमती 30,500 रूपये का तांबा, हेक्सा ब्लेड मय फ्रेम, लोहे का एक बड़ा तथा एक छोटा कटर को समक्ष गवाहान के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। जिससे आरोपियो का कृत्य धारा 41(1-4)द0प्र0स0/379 भादवि का घटित करना पाये जाने से उक्त आरोपीयान के विरूद्ध इस्तगासा कमांक 6/2022 तैयार कर तीनो आरोपियो को माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा प्राप्त की गई है।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी मानिकपुर मयंक मिश्रा, प्रआर गोविंद सिंह राजपूत, आर. आलोक टोप्पो, आर. जय प्रकाश यादव, आर. अशोक पाटले, आर हेराम चौहान, आर. रतन राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।