छत्तीसगढ़/कोरबा :- खाद्य आयुक्त श्री दीपक अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार, 3 अगस्त 2026 को कोरबा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होटल व्यवसायियों एवं कैटरर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास भगत एवं संघर्ष मिश्रा ने जिले के होटल संचालकों, हलवाइयों और कैटरर्स को खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए एनालॉग (नकली) पनीर के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी एनालॉग पनीर का क्रय, विक्रय, संग्रहण अथवा उपयोग नहीं किया जाए। इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों को आईसी एक्टिविटी के पम्पलेट एवं बैनर भी वितरित किए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नकली (एनालॉग) पनीर का क्रय-विक्रय, संग्रहण या उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिले के सभी हलवाइयों एवं कैटरर्स, जो शादी, पार्टी एवं बड़े भोज कार्यक्रमों में सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें भी निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर ही अपना व्यवसाय संचालित करें तथा किसी भी स्थिति में एनालॉग पनीर का उपयोग न करें।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले में लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान जारी रहेगा।












