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उरगा पुलिस की दोहरी कार्रवाई: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को भेजा जेल, अवैध शराब बिक्री पर भी कसा शिकंजा

स्कूल जाने निकली नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, युवक गिरफ्तार; 8 लीटर महुआ शराब के साथ दूसरा आरोपी भी पकड़ा

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  महिला एवं बाल अपराधों के साथ-साथ अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना उरगा पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। एक मामले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे मामले में 8 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया।

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नाबालिग के मामले में आरोपी मुकेश यादव गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, थाना उरगा में एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 19 सितंबर 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों द्वारा अज्ञात व्यक्ति पर बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताए जाने पर थाना उरगा में अपराध क्रमांक 520/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब किया। पुलिस के मुताबिक, बालिका द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) तथा न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत दिए गए कथनों में आरोपी मुकेश यादव द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने, जबरदस्ती छेड़छाड़ करने तथा पूर्व में दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई।

इसके बाद पुलिस ने प्रकरण में धारा 65(1), 74 बीएनएस तथा धारा 4 एवं 8 पॉक्सो एक्ट जोड़ी। मामले में आरोपी मुकेश यादव पिता भारत यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी धंवईपुर, थाना कटघोरा, जिला कोरबा को 6 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को विशेष न्यायालय (एफटीएससी), कोरबा के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

दर्राभाठा में 8 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त

दूसरी कार्रवाई में थाना उरगा की पेट्रोलिंग टीम को 5 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दर्राभाठा पानी टंकी के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर घेराबंदी कर संदेही को पकड़ा।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अजीत खुटे पिता बुलटुराम खुटे, उम्र 43 वर्ष, निवासी खोडडल, थाना उरगा बताया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद बाजारू थैले से पारदर्शी पन्नी में भरी करीब 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। शराब रखने और बिक्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 551/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे भी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

अपराध और अवैध कारोबार पर पुलिस की नजर

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना उरगा पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों तथा अवैध शराब और मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों तथा अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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