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21 नवंबर को विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस के मामलों का होगा निराकरण

धारा 138 के लंबित प्रकरणों में समझौते की पहल, फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण ने की बैठक

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा द्वारा फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (एन.आई. एक्ट) के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण करने पर चर्चा की गई।

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बैठक में श्रीराम फाइनेंस कंपनी, चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी तथा संबंधित समिति के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। न्यायाधीशगण की समिति ने उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, फाइनेंस कंपनियों से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं पर विचार किया गया।

समझौते के लिए प्रकरणों की सूची मांगी

आगामी 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंस कंपनियों से धारा 138 के प्रकरणों की सूची जल्द प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे संबंधित पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनाने और समझौते के जरिए मामलों का निपटारा करने का प्रयास किया जा सकेगा।

इसके अलावा, प्री-लिटिगेशन यानी न्यायालय में मामला दर्ज होने से पहले के विवादों से संबंधित प्रकरणों को इसी माह के अंतिम दिन तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

आपसी सहमति से समाधान पर जोर

बैठक में न्यायाधीशगण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे। विशेष लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस से जुड़े मामलों में पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण करने की दिशा में पहल की जा रही है।

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