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काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर PWD की बड़ी कार्रवाई, 6 ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड

सड़क-पुल निर्माण में अत्यंत धीमी प्रगति और लापरवाही पर पंजीयन का नवीनीकरण रोका, दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

छत्तीसगढ़/रायपुर :-  सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति तथा कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने बस्तर संभाग में निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 6 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। इनमें से दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त भी किए गए हैं।

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राज्य शासन ने बस्तर क्षेत्र की महत्वाकांक्षी सड़कों और पुलों के निर्माण में हो रही देरी की व्यापक समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार संबंधित ठेकेदारों को अनुबंध के अनुरूप काम पूरा करने के लिए बार-बार नोटिस जारी किए गए। अनुबंध अवधि बढ़ाने के साथ ठेकेदारों द्वारा स्वयं शपथ पत्र भी दिए गए, इसके बावजूद निर्माण कार्यों की गति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

इन छह ठेकेदारों पर हुई कार्रवाई

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने अनुबंध के उल्लंघन, कार्यों में कोताही और अत्यधिक धीमी प्रगति को गंभीरता से लेते हुए श्री के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन के अ-नवीनीकरण के आदेश जारी किए हैं।

इनमें श्री के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्षों तक उनके पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

सुकमा में सड़क निर्माण में देरी पर कार्रवाई

सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन के पंजीयन को आगामी 5 वर्षों तक अ-नवीनीकरण किया गया है।

वहीं चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. का पंजीयन निरस्त करते हुए आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं।

के. मोहन रेड्डी का पंजीयन निरस्त

सुकमा जिले में भेज्जी-चिंतागुफा मार्ग और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार श्री के. मोहन रेड्डी का पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया है। उनके पंजीयन को आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्षों तक अनवीनीकरण के दायरे में रखा गया है।

नारायणपुर के निर्माण कार्यों में भी कड़ी कार्रवाई

नारायणपुर जिले में नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स शांति विजय कन्स्ट्रक्शन के पंजीयन के नवीनीकरण पर आगामी 5 वर्षों तक रोक लगाई गई है। इसी मार्ग पर पुल-पुलिया का निर्माण कर रहे मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन का भी आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा सुकमा जिले के कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का काम कर रहे मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर के पंजीयन को आगामी 2 वर्षों तक अ-नवीनीकरण की कार्रवाई की गई है।

निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सरकार सख्त

लोक निर्माण विभाग की इस कार्रवाई को सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों में लापरवाही के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क और पुल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना जरूरी है। अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने और निर्माण कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ विभागीय स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य शासन ने इन कार्रवाइयों को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है, ताकि संबंधित मामलों में शासन का पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रभावी रूप से रखा जा सके।

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