छत्तीसगढ़/कोरबा :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सतीश कुमार पनागर पिता भरतलाल उम्र 30 वर्ष निवासी विश्रामनगर झाबर थाना दीपका जिला कोरबा (छ0ग0) द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25/05/2022 के रात्रि 08/15 बजे कश्यप किराना दुकान किराना समान साबुन लेने गया था समान लेकर आ रहा था उसी समय दुकान के सामने गणेश अगरिया सलिहापारा के द्वारा मोटर सायकल क्रमांक सीजी 12 बीए 7597 के चाबी को छिनकर मां बहन की गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट किया हैं मुझे दाहिना पैर में डंडा से मारकर चोट पहुंचाया है
जिससे मैं नीचे गिर गया एवं मोटर सायकल को लेकर भाग गया एवं दो हजार रूपये को पर्स से छिन कर ले गया कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये “श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री भोजराम पटेल (भा0पु0से )” द्वारा आरोपीगणों की तत्काल
गिरफतारी हेतु विशेष निर्देश दिये थे। श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा अभिषेक वर्मा (रा0पु0से) व
नगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह” के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक करमूसाय पैकरा हमराह स्टाफ सउनि एसडी भोय, प्रआर0 293 बृजमोहन कश्यप आरक्षक 772 अशोक कोर्राम, 672 हेमंत कंवर पुलिस टीम गठित की गई। मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी गणेश उर्फ संजय कुमार अगरिया पिता स्व0 छतराम अगरिया उम्र 22 साल निवासी देवगांव सलिहापारा कसाईपाली थाना दीपका जिला कोरबा छ0ग0 को ग्राम देवगांव कसईपाली सहिलापारा से घेराबंदी कर पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया आरोपी द्वारा अपने मेमोरेण्डम बयान में अपराध घटित करना स्वीकार किया तथा
आरोपी के कब्जे से मोटर सायकल होण्डा साईन सीजी 12 बीए 7397 कीमती लगभग 50,000/ रुपये व नगदी रकम 1500/रुपये को कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।