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स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू बिक्री पर निगम का शिकंजा, 64 दुकानों पर कार्रवाई

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय खुद उतरे सड़क पर, 8 दुकानें सील; ₹27,100 का जुर्माना, बड़ी मात्रा में बीड़ी-सिगरेट, गुटखा और गुड़ाखू जब्त

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोरबा नगर निगम ने अब सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देशन में शुक्रवार से विशेष अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत स्कूल-कॉलेजों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों, ठेलों और गुमठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई।

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अभियान की खास बात यह रही कि आयुक्त आशुतोष पाण्डेय स्वयं सड़क पर उतरे और विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर कार्रवाई कराई। निगम अमले ने बड़ी मात्रा में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गुड़ाखू सहित अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए। कई दुकानदारों पर अर्थदंड लगाया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाली 8 दुकानों को सील भी किया गया।

64 दुकानों पर कार्रवाई, ₹27,100 का अर्थदंड

निगम के अपर आयुक्त एवं अभियान प्रभारी पवन वर्मा के अनुसार निगम के सभी 7 जोन में कुल 64 दुकानों और ठेलों पर कार्रवाई की गई। इनसे तंबाकू उत्पाद जब्त करने के साथ कुल ₹27,100 का अर्थदंड वसूला गया। वहीं 8 दुकानों को सील किया गया।

सीलबंदी की कार्रवाई कोरबा जोन की 2 तथा रविशंकर नगर जोन की 6 दुकानों में की गई। इसके अलावा कोरबा जोन में 9, टीपीनगर जोन में 2, कोसाबाड़ी जोन में 16, रविशंकर नगर जोन में 1, बालको जोन में 7, दर्री जोन में 11 और सर्वमंगलानगर जोन में 10 दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की गई।

कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान रहे अभियान के केंद्र में

आयुक्त ने कोसाबाड़ी जोन के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ब्लू वर्ड पब्लिक स्कूल, टीपीनगर जोन के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, कोरबा जोन की प्राथमिक शाला सर्वमंगलापारा और सर्वमंगला नगर स्थित शासकीय विद्यालय सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर निगम की टीम ने तत्काल जब्ती और अर्थदंड की कार्रवाई की। कुछ दुकानों को सील भी किया गया।

आयुक्त की दो टूक—दोबारा मिला तंबाकू तो होगी कड़ी कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने दुकानदारों और ठेला संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री या भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निगम अमले द्वारा लगातार प्रतिदिन कार्रवाई जारी रखी जाएगी। यदि किसी दुकान या ठेले पर दोबारा तंबाकू उत्पाद बेचते या भंडारित करते पाया गया तो सामग्री जब्ती और अर्थदंड के साथ नियमों के तहत अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

सातों जोन में संयुक्त अभियान

नशामुक्ति भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के लिए निगम के सभी 7 जोन में अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। अपर आयुक्त पवन वर्मा को अभियान का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। कार्रवाई में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें शामिल हैं।

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