छत्तीसगढ़/रायपुर :- प्रदेश में शराब की निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने के मामलों में आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं संबंधित शराब दुकानों में कार्यरत विक्रेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान राजधानी रायपुर के फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा दो पाव ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की, जिसकी निर्धारित कीमत 480 रुपये थी, उसे 500 रुपये में बेचकर उपभोक्ता से 20 रुपये अधिक वसूले जाने की पुष्टि हुई। मामले को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने संबंधित क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान के निरीक्षण में छद्म ग्राहक के माध्यम से की गई जांच में पाया गया कि विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने तीन पाव देशी प्लेन शराब, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेचकर 10 रुपये अधिक वसूले। इस पर विक्रेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले में गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को भी कमजोर निगरानी, कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता के आरोप में आबकारी आयुक्त द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
शराब दुकानों में ओवररेटिंग पर बड़ी कार्रवाई: दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, विक्रेताओं पर प्रकरण दर्ज









