छत्तीसगढ़/कोरबा :- विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पालन में माननीय श्री बी पी वर्मा अध्यक्ष ’ जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा’ के मार्गदर्शन मे सचिव श्रीमती शीतल निकुंज /व्यवहार न्यायाधीश 2 सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, एक दिवसीय सेमिनार मॉडर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी कोरबा सम्पन्न हुआ। जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम2019 के प्रावधानों वक्ताओं के अधिकारों के संबंध में आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों के साथ-साथ उपभोक्ता विवादों के निराकरण की विद्यमान प्रक्रियाओं के बारे में इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की खरीदी करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए तथा उत्पादकों द्वारा किन किन तथ्यों का अपने उत्पाद की पैकिंग में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए दैनिक उपयोग में आने वाली अप मिश्रित नकली वस्तुओं के पहचान के सरल तरीके की जानकारी इत्यादि विभिन्न जानकारी छात्र छात्राओं के बीच आज विधिक जागरूकता सेमिनार का आयोजन कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित वि नियमों से अवगत करवाया गया। इस सेमिनार में सस्थान की प्राचार्य डॉ हासिम साईद एवं शिक्षक गण सहित पी एलवी अहमद खान भी उपस्थित रहे कुल छात्रोंओ की संख्या 100 रही।