बीमा कंपनियों के अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश
छत्तीसगढ़/कोरबा :- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई।
गठित पैनल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ राजीनामा योग्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों को आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निराकृत कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में बीमा कंपनियों से संबंधित लंबित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया। बीमा कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संबंधित प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख समय पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके।
न्यायाधीशगण की गठित पैनल ने संबंधित विभागों एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों से अपील की कि वे प्रकरणों से जुड़े पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों एवं सुलह-समझौते की प्रक्रिया की जानकारी दें तथा राजीनामा योग्य मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निराकृत कराने के लिए आवश्यक प्रयास करें।
नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि अधिक से अधिक पात्र मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निराकरण कर पक्षकारों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए।

















