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भूमि के बदले रोजगार की शिकायतों पर अब उच्चस्तरीय जांच, SECL ने गठित की स्थायी समीक्षा समिति

पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के साथ समयबद्ध शिकायत निवारण पर जोर

छत्तीसगढ़/बिलासपुर :-  भूमि के बदले रोजगार से संबंधित शिकायतों के निराकरण को लेकर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने ऐसे मामलों की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय स्थायी समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति संबंधित प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसाएं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

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पांच वरिष्ठ अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

गठित समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक (भू-राजस्व), SECL मुख्यालय बिलासपुर होंगे। समिति में महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना), महाप्रबंधक (मानव संसाधन/श्रमशक्ति), महाप्रबंधक (मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध) तथा उप-महाप्रबंधक (विधि), SECL मुख्यालय बिलासपुर को सदस्य बनाया गया है।

दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर होगी जांच

समिति आवश्यकता के अनुसार संबंधित अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का सत्यापन किया जाएगा। शिकायतों का परीक्षण प्रचलित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। SECL का मानना है कि इस व्यवस्था से भूमि के बदले रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित, निष्पक्ष और तार्किक निस्तारण में मदद मिलेगी।

फर्जी दस्तावेज और तथ्य छिपाकर रोजगार लेने की शिकायत भी की जा सकेगी

SECL ने स्पष्ट किया है कि भूमि के बदले रोजगार से संबंधित अनियमितता, जाली अथवा कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल, तथ्य छिपाकर रोजगार प्राप्त करने अथवा इससे जुड़े अन्य मामलों में कोई भी व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य के साथ समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

दर्ज शिकायत वापस लेने का प्रावधान नहीं

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विधिवत दर्ज की गई शिकायत को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में शिकायतकर्ताओं से अपील की गई है कि वे केवल प्रमाणिक तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही शिकायत दर्ज करें।

बिचौलियों और भ्रामक दावों से सावधान रहने की अपील

SECL ने संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से अपील की है कि शिकायतें केवल अधिकृत माध्यमों से ही प्रस्तुत करें। कंपनी ने किसी भी प्रकार के बिचौलियों, अपुष्ट सूचनाओं अथवा भ्रामक दावों से सावधान रहने की सलाह दी है।

झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

SECL ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि कोई शिकायत जानबूझकर असत्य, दुर्भावनापूर्ण अथवा भ्रामक तथ्यों पर आधारित पाई जाती है, अथवा किसी व्यक्ति की छवि धूमिल करने या अनावश्यक उत्पीड़न के उद्देश्य से शिकायत किया जाना प्रतीत होता है, तो संबंधित शिकायतकर्ता के विरुद्ध प्रचलित नियमों और लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

SECL ने कहा है कि यह उच्चस्तरीय स्थायी समीक्षा व्यवस्था भूमि के बदले रोजगार की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के साथ शिकायत निवारण तंत्र में जनविश्वास और संस्थागत जवाबदेही को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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