HomeBreaking Newsहाईकोर्ट ने रजगामार सरपंच के निलंबन पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने रजगामार सरपंच के निलंबन पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़/कोरबा :- उच्च न्यायालय बिलासपुर ने ग्राम पंचायत रजगामार सरपंच श्रीमती रामूला राठिया को एसडीएम कोरबा के द्वारा जारी निलंबन आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है। ग्राम पंचायत रजगामार की सरपंच श्रीमती रामूला राठिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए उन्हें निलंबन करने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी कोरबा श्रीमती सीमा पात्रे के द्वारा जारी कर स्थानापन्न सरपंच नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था परंतु रामूला राठिया के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से निलंबन की कार्यवाही किए जाने वाले आदेश को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर मे अपने अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे के माध्यम से रिट याचिका दायर किया गया था जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए सरपंच श्रीमती रामूला राठिया को राहत देते हुए अनुविभागीय अधिकारी कोरबा के द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। खास बात तो यह है कि अनुविभागीय अधिकारी कोरबा के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा को रजगामार सरपंच श्रीमती रामूला राठिया के निलंबन पश्चात स्थानापन्न सरपंच नियुक्त करने के संबंध में पत्र जारी किया गया था जिसके आधार पर आज राजगामार पंचायत में स्थानापन्न सरपंच न्यूज़ करने की कार्यवाही किया जाना था उसी बीच 1 दिन पहले ही 257 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है इस प्रकार से अब प्रशासन को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए स्थानापन्न सरपंच नियुक्त करने की कार्रवाई को रुकना पड़ेगा। इस विषय पर रामुला राठिया ने कहा है कि ” सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं ” मुझे उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है वह मेरे साथ इंसाफ ही करवाएंगे।

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