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बरबसपुर में प्रस्तावित नया ट्रांसपोर्ट नगर बसाने को लेकर आपत्तिकर्ता द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण नहीं किए जाने से नाराज आपत्तिकर्ता ने अधिसूचना निरस्त कर प्रकाशन रोकने राज्यपाल को भी लिख चुके हैं पत्र

आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-18/2019/32 दिनांक 29/01/2021 को निरस्त कर अधिसूचना प्रकाशन रोकने

छत्तीसगढ़/कोरबा :- जिला कोरबा के ग्राम बरबसपुर में नया ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा आपत्ति / सुझाव मांगा गया था, जिस सम्बन्ध में दिलीप मिरी प्रदेश मंत्री छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा एक पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई गयी थी, आपत्ति के सम्बन्ध में उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय नया रायपुर के द्वारा सुनवाई दिनांक 05-01-2021 को रखा गया था, जिसमे नियमतः उपस्थित होके अपना पक्ष रखते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी, परन्तु उप- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय नया रायपुर द्वारा बिना हमारी आपत्ति का निराकरण करते हुए जानबूझकर नियम विरुध्द जाके अधिसूचना प्रकाशन राजपत्र में जारी करने निर्देश उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को दे दिया है, उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को पत्र लिखे हुए टेबुलेटर से स्पस्ट समझा जा सकता है, कि 29/01/2021 में 29 को उप-सचिव शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अपने हांथों से लिखा गया, और हमें आशंका है. यह अधिसूचना प्रकाशन के लिए पत्र पहले से ही सुनियोजित तरीके से टाइप करके रखा जा चूका था, जिसमे केवल अंक भरना रह गया था, जो सोची समझी साजिस का हिस्सा है,

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अतः आपसे निवेदन है, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय नया रायपुर के कार्य व गतिविधियों की जांच करते हुए, अधिसूचना निरस्त करते हुए अधिसूचना प्रकाशन पर रोक लगाया जाए, लेकिन आज पर्यंत तक आपत्तिकर्ता की सुनवाई नहीं हो सकी है ।

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