आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल, प्रकरण में BNS एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही
छत्तीसगढ़/कोरबा :- दिनांक 02.05.2026 को थाना उरगा क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना उरगा पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों एवं सीडीआर लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को ग्राम कारा, थाना उरला, जिला रायपुर से सुरक्षित दस्तयाब किया गया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी रमेश मरकाम द्वारा शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले जाया गया तथा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया।
प्रकरण की विवेचना उपरांत आरोपी रमेश मरकाम, पिता – ललित मरकाम, उम्र 25 वर्ष, निवासी – हरदीडीह, चौकी चैतमा, थाना पाली, जिला कोरबा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 264/2026 धारा 137(2), 64(2)(m) BNS एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 19.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
कोरबा पुलिस द्वारा “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों पर लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। आमजन से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।













