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रोजगार दिवस में बताये श्रमिकों के अधिकार, ग्राम पंचायतो में मनाया गया रोजगार दिवस

छत्तीसगढ़/कोरबा :- महात्मा गाँधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत जिले की ग्राम पंचायतो में 07 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया गया जहाँ पर ग्रामीणों को मनरेगा के तहत प्राप्त अधिकारों /हकदारियों की जानकारी दी गयी.
नूतन कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचयत कोरबा द्वारा सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकरी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक माह की 07 तारीख को ग्राम पंचायतो में रोजगार दिवस मनाया जाये,जिसके परिपालन में ग्राम पंचायतो में सोमवार को रोजगार दिवस मनाया गया।


रोजगार दिवस में ग्रामीणों,श्रमिकों को बताया गया कि उन्हें मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का अधिकार,कार्य की मांग करने का अधिकार,बेरोजगारी भत्ता का अधिकार,05 कि.मी.के दायरे में काम पाने का अधिकार, कार्यो के लिए योजना बनाने का अधिकार, कार्यस्थल पर सुविधाओं का अधिकार,15 दिवस में मजदूरी पाने का अधिकार,समयबद्ध शिकायत निवारण का अधिकार, सोशल ऑडिट का अधिकार आदि प्राप्त हैं .इनका उपयोग करके श्रमिक मनरेगा अधिनियम का लाभ लेकर हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक कार्यो के आधार पर स्वयं का तथा गाँव का विकास किया जा सकता है.
ग्राम पंचायत मदनपुर,कोल्गा,अरसिया रिन्गनिया,पिपरिया,अमलडीहा,विजयपुर,तेलसरा,
पसान,कट्सिरा,नवागांवकला,कनकी ,लबेद,सन्डेल,उमरेली,बुडियापाली आदि ग्राम पंचायतो में मनरेगा के कार्यस्थल पर रोजगार दिवस में श्रमिको को जागरूक किया गया.

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