HomeBreaking Newsविधानसभा निर्वाचन के अभ्यर्थी को कोई भी विज्ञापन जारी करने के पूर्व...

विधानसभा निर्वाचन के अभ्यर्थी को कोई भी विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य

जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति जीएसटी भवन में संचालित

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी, पोर्टल, फेसबुक, यूट्यूब आदि में विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य है। कोरबा जिले के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति जीएसटी भवन कलेक्ट्रेट कोरबा में संचालित है। संबंधित अभ्यर्थी अपने विज्ञापन को जारी करने के पूर्व उस विज्ञापन का प्रारूप, दस्तावेज के साथ वीडियो – ऑडियो क्लिप सीडी और पेनड्राइव दोनो में अपलोड कर कार्यालयीन समय में प्रमाणन के लिए संपर्क कर सकते है।

Must Read