अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित और दिव्यांग हितग्राहियों को सितंबर-अक्टूबर का एकमुश्त राशन, गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़/कोरबा :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के पात्र हितग्राहियों को सितंबर एवं अक्टूबर 2026 के खाद्यान्न का सुचारू भंडारण और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को सितंबर माह में ही सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का पात्रता अनुसार चावल एकमुश्त वितरित किया जाएगा। वहीं सामान्य राशनकार्डधारियों को पूर्ववत सितंबर माह के नियमित मासिक आबंटन के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
कलेक्टर ने हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम, द्वार प्रदाय योजना के अधिकृत परिवहनकर्ताओं तथा हमाली ठेकेदारों को पर्याप्त संख्या में वाहन और श्रमिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का शत-प्रतिशत भंडारण तत्काल पूरा कराने को कहा गया है, ताकि वितरण व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी न हो।
7 सितंबर से होगा चावल उत्सव
जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 7 सितंबर 2026 से ‘चावल उत्सव’ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दुकान स्तरीय निगरानी समितियों की उपस्थिति में हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकानों में सूचना पटल पर खाद्यान्न वितरण एवं पात्रता संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्थानीय मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही जानकारी के अभाव में राशन से वंचित न रहे।
हर माह के राशन के लिए अलग बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण
खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-पॉस मशीन के एईपीडीएस सॉफ्टवेयर में प्रत्येक माह की राशन सामग्री के उठाव के लिए हितग्राही का पृथक-पृथक बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। राशन वितरण के बाद ई-पॉस मशीन से जनरेट रसीद भी संबंधित हितग्राही को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
संयुक्त अमला करेगा लगातार निगरानी
खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए खाद्य विभाग, राजस्व विभाग एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त अमले को जिम्मेदारी दी गई है। संयुक्त टीम द्वारा उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के भंडारण और वितरण की सतत निगरानी की जाएगी, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक ही पहुंच सके।
कालाबाजारी और हेरफेर पर होगी कड़ी कार्रवाई
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि भंडारित खाद्यान्न में किसी भी प्रकार का व्यावर्तन, कालाबाजारी अथवा हेरफेर पाए जाने पर संबंधितों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से अपनी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करें और वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन से प्राप्त रसीद अवश्य लें।












