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कोरबा जिले के दीपका गौरव पथ में कोयला परिवहन के खिलाफ छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के प्रदेश संगठन मंत्री उमागोपाल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़/बिलासपुर/कोरबा :- कोरबा जिले के दीपका स्थित गौरव पथ मार्ग पर कोयले से लदे भारी वाहनों के आवागमन, धूल प्रदूषण एवं आम नागरिकों को हो रही गंभीर परेशानियों को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना गैर राजनीतिक संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री उमागोपाल द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की गई है।

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याचिका में उल्लेख किया गया है कि गौरव पथ कॉलोनी के बीचों-बीच से लगातार कोयले से लदे भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में धूल का गुबार फैला रहता है, जिसके कारण आसपास के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों, स्थानीय नागरिकों एवं राहगीरों को प्रदूषण, श्वास संबंधी बीमारियों तथा सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना गैर राजनीतिक संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री उमागोपाल की ओर से अधिवक्ता श्री चंद्रसेन चौहान ने न्यायालय में प्रभावी पक्ष रखते हुए क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य, बच्चों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े गंभीर मुद्दों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से पूछा कि गौरव पथ क्षेत्र में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान कोयले की धूल पर नियंत्रण एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। न्यायालय ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

इस जनहित याचिका से दीपका क्षेत्र के नागरिकों में उम्मीद जगी है कि वर्षों से चली आ रही धूल, प्रदूषण, भारी वाहनों के अनियंत्रित आवागमन और दुर्घटनाओं की समस्या के समाधान की दिशा में ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई होगी।

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