HomeBreaking News37.26 लाख की वित्तीय अनियमितता के आरोप में गुरसिया की सरपंच निलंबित,...

37.26 लाख की वित्तीय अनियमितता के आरोप में गुरसिया की सरपंच निलंबित, एसडीएम ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़/कोरबा-पोड़ी उपरोड़ा :-  जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल को गंभीर वित्तीय अनियमितता और पदीय दायित्वों के दुरुपयोग के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी मनोज कुमार बंजारे ने 10 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया।

- Advertisement -

आदेश के अनुसार ग्रामवासियों द्वारा सरपंच के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा से विस्तृत जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत के आईडीबीआई बैंक (कोनकोना शाखा) के खाते के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि तत्कालीन सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत के शासकीय खाते से ₹37,26,000 की स्वीकृत निर्माण कार्यों की राशि कथित रूप से सरपंच के निजी बचत खाते में स्थानांतरित की गई। आदेश में इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन की श्रेणी का मामला बताया गया है।

आदेश में उल्लेख है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के वित्तीय एवं लेखा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले में अधिनियम की धारा 40(1)(क) के तहत सरपंच को पद से पृथक करने की कार्रवाई पहले से प्रक्रियाधीन है तथा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

एसडीएम ने आदेश में कहा है कि सरपंच के पद पर बने रहने से ग्राम पंचायत के कार्य, अभिलेख एवं निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रीमती हेमलता बघेल को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें ग्राम पंचायत के किसी भी शासकीय कार्य, वित्तीय लेन-देन अथवा प्रशासनिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख, प्रभार एवं सामग्री संबंधित अधिकृत अधिकारी को तत्काल सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

Must Read