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बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के संचालन कर रही समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने ग्राम बारपाली स्थित समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से बंद (Closure) करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई मिल द्वारा बिना वैध पर्यावरणीय स्वीकृति के संचालन किए जाने के गंभीर उल्लंघन के आधार पर की गई है।

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मंडल की निरीक्षण टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि मिल का संचालन उस स्थिति में किया जा रहा था जब उसके पास जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत आवश्यक “Consent to Operate” स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी।

इस गंभीर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए मंडल ने 21 जुलाई 2025 को मिल को बंद करने का आदेश पारित किया। साथ ही, इस आदेश के अनुपालन में विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत आपूर्ति विच्छिन्न करने का निर्देश दिया गया, जिसके तहत विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई।

औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय नियम अनिवार्य

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार, राज्य में संचालित सभी औद्योगिक इकाइयों को उनके संभावित प्रदूषण स्तर के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

🔹 रेड (Red)
🔹 ऑरेंज (Orange)
🔹 ग्रीन (Green)
🔹 व्हाइट (White)

रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों में आने वाली सभी इकाइयों के लिए संचालन से पूर्व “Consent to Establish” एवं संचालन शुरू करने से पहले “Consent to Operate” लेना अनिवार्य होता है। व्हाइट श्रेणी की इकाइयों को सामान्यतः केवल सूचना देने की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वे जल या वायु प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, तो उन्हें भी स्वीकृति लेना अनिवार्य है।

मंडल की अपील: पर्यावरणीय नियमों का करें पालन

मंडल ने सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे संचालन प्रारंभ करने से पहले आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करें तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पूरी तरह पालन करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

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