छत्तीसगढ़/कोरबा :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित प्रार्थिया निवासी बोकरामुड़ा चौकी हरदीबाजार द्वारा दिनांक 18.05.2022 को चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 18.05.2022 को अपनी बहनों के साथ रोड में घूमने गई थी जो जंगल के पास शाम लगभग 17:30 बजे पहुंची थी उसी समय (01) प्रदीप दास उर्फ छोटनदास मानिकपुरी पिता छत्तुदास उम्र 30 वर्ष, (02) रंजीत दास उर्फ मोटू दास मानिकपुरी पिता छत्तू दास उम्र 26 वर्ष, (03) संदीप दास उर्फ बतालू दास पिता छत्तू दास उम्र 21 वर्ष साकिनान बोकरामुड़ा चौकी हरदीबाजार आये और प्रार्थिया की बेइज्जती करने के लिये उसके बायें कंधा को पकड़कर खींचने लगे मना करने पर मॉ, बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए प्रार्थिया की 02 अन्य बहनों को भी तीनों आरोपियों द्वारा बेईज्जती करने के लिए हाथ, बांह को पकड़कर अपने तरफ खींचने लगे और दुपट्टा को छीन कर फेंक दिये और छेड़छाड़ करने लगे। घटना के संबंध में पीड़िता/ प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी हरदीबाजार में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा,नगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना के दौरान आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही थी, इसी दौरान आज दिनांक 24.05.2022 को उक्त आरोपियों के ग्राम बोकरामुड़ा में रहने की सूचना मिलने पर हमराह स्टॉफ के रवाना होकर ग्राम बोकरामुड़ा पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये। आरोपियों द्वारा अपराध धारा घटित करना सबूत पाये जाने से आज दिनांक 24.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, सउनि. भारत सिंह मरकाम, प्रआर. 215 ओमप्रकाष डिक्सेना, आरक्षक 754 कमल कैवर्त, आरक्षक 693 पंचू सिदार, आरक्षक 868 हेमंत कुर्रे, आर. 172 गौतम पटेल, आर. 213 गौकरण श्याम, आर. 594 मुकेष यादव का महत्वपूर्ण भूमिका रही है।