आरोपी के विरुद्ध गैर जमानतीय धाराओं के कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
छत्तीसगढ़/कोरबा :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता दिनांक 28.04.2022 को अपने बड़े भाई व भाभी के साथ थाना कुसमुण्डा उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मैं गेवराबस्ती में रहती हूं कक्षा 10वी की पढ़ाई करूंगी कि दिनांक 24.04.2022 को शाम करीबन 05.30 बजे गेवराबस्ती चौक अपने भाभी के साथ सामान लेने गई थी तथा सामान लेकर वापस अपने भाभी के साथ घर जा रही थी, कि जैसे ही सरकारी स्कूल गेवराबस्ती के पास पहुंची उसी समय ईतवार साय बंदे द्वारा पीछे से आकर मेरे हाथ को छेड़छाड़ करने की नियत से जोर से पकड़ लिया व छुड़ाने पर नहीं छोड़ रहा था और कहने लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब मैं मना की और मेरी भाभी जोर से चिल्लाने तो ईतवार बंदे वहां से भाग गया तथा ईतवार बंदे द्वारा मुझे विगत 04-05 माह से फोन कर परेशान किया जा रहा है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जो प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री भोजराम पटेल से दिशा निर्देश प्राप्त कर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा व श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर आरोपी की पतासाजी हेतु तत्काल पुलिस टीम गठित कर आरोपी के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिस दिया गया तथा आरोपी को पकड़ कर पूछताछ करने पर उपरोक्त घटना घटित करना स्वीकार किया जो आरोपी का उक्त कृत्य धारा 354, 354घ भादवि 12 पाक्सो एक्ट का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। थाना कुसमुण्डा पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र के स्कूलों के आसपास पेट्रोलिंग किया जा रहा था तथा असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लीलाधर राठौर, म.प्र.आर. जलवेश कंवर व आरक्षक श्याम गबेल की महत्पूर्ण भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी :
ईतवार बंदे पिता प्रेमसाय बंदे उम्र 19 वर्ष साकिन गेवरावस्ती, थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.)