छत्तीसगढ़/कोरबा :- आदिवासी विकास विभाग कोरबा के द्वारा अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 23 की उपधारा 1 के नियम 17 (2) के तहत् जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में 03 दिसंबर 2024 को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर समय-सीमा की बैठक के पश्चात् आयोजित की गई हैं। बैठक के एजेंडा में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, अधिनियम 1989 एवं 1995 के अन्तर्गत स्वीकृत ,भुगतान राशि क श्रेणी की जानकारी (01 जनवरी 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक)अधिनियम के अधीन माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपसंचालक,लोक अभियोजक जिला न्यायालय परिसर कोरबा द्वारा दी जावेगी।अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर चर्चा की जाएगी।