3 कर्मचारियों का वेतनवृद्धि रोकते हुए विभागीय जांच किया गया समाप्त, सहायक ग्रेड-02 कमल कुमार यादव को शासकीय सेवा से किया गया बर्खास्त
छत्तीसगढ़/कोरबा :- कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन में कार्यालय कलेक्टर कोरबा में विगत वर्षो से 06 कमर्चारियों का प्रक्रियाधीन विभागीय जांच प्रकरण का पूर्ण जांच कर निराकरण किया गया हैं। जिसके अंतर्गत पाली विकासखंड के तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड – 02 श्री कमल कुमार यादव 16 जून 2016 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। विभागीय जांच में श्री कमल कुमार यादव पर आरोपित आरोप प्रमाणित पाए जाने के कारण छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् श्री कमल कुमार यादव, सहायक ग्रेड-02 को बर्खास्त किया गया हैं। इसी प्रकार भैंसमा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर में पदस्थ श्री विमल सिंह, पटवारी (निलंबित) द्वारा ऋण पुस्तिका का पन्ना पूरा कर जाने पर नया ऋण पुस्तिका बना कर देने में 10 हजार की मांग करना एवं फौती नामांतरण पट्टा विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती करने के लिए 80 हजार की मांग करने के संबंध में निलंबन उपरांत विभागीय जांच संस्थित किया गया था। विभागीय जांच में श्री विमल सिंह पटवारी पर आरोपित आरोप प्रमाणित पाए जाने के कारण 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन से बहाल करते हुए विभागीय जांच समाप्त किया गया हैं।
तहसील बरपाली के श्री मोहनलाल कैवर्त, पटवारी (निलंबित) पटवारी हल्का नंबर 09- पुरैना द्वारा तहसील बरपाली में स्थित भूमि का ऑनलाईन भुईया आई डी में दर्ज नामांतरण पंजी क्रमांक डक्202223550201400016ए पटवारी आई डी से दर्ज किया गया है जिसमें पूर्व से आदेश पारित वाला ऑप्सन का प्रयोग करते हुए ग्राम पुरैना प.ह.न. 09 तहसील बरपाली जिला कोरबा स्थित भूमि ख.नं. 1403 / 3 रकबा 0.045 हे भूमि को शिवदास, शिवादास पिता करमूदास, शिवबाई, अमरिका पिता संतोषी पिता करमूदास जाति पनका के नाम पर दुरूस्त किया जाना प्रमाणित पाया गया। उक्त भूमि का बी-1 अवलोकन करने पर दिनांक 09.10.2023 को स्वयं डिजिटल हस्ताक्षर कर सत्यापित करने के संबंध निलंबन उपरांत विभागीय जांच संस्थित किया गया था। विभागीय जांच में श्री मोहनलाल कैवर्त, पटवारी पर आरोपित आरोप प्रमाणित पाए जाने के कारण 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन से बहाल करते हुए विभागीय जांच समाप्त किया गया हैं। श्री मनोज कुमार गोभिल, सहायक ग्रेड – 02 तत्कालिन कार्यालय तहसीलदार अजगरबहार वर्तमान कार्यालय तहसीलदार दीपका द्वारा स्थानांतरण उपरांत नवीन तहसील अजगरबहार में उपस्थिति उपरांत अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय जांच संस्थित किया गया था। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने के कारण श्री मनोज कुमार गोभिल, सहायक ग्रेड- 02 का 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए विभागीय जांच समाप्त किया गया हैं। श्री सुरेश कुमार सुमन, सहायक ग्रेड – 02 तत्कालिन तहसील कार्यालय पोड़ीउपरोड़ा वर्तमान कार्यालय तहसीलदार दीपका द्वारा आवेदक कुंदन सिंह पिता स्व० श्री परमेश्वर सिंह ग्राम पचरा, की 01 नग बैल की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने के कारण आर्थिक सहायता / आर. बी. सी. 6-4 के तहत् आर्थिक सहायता का प्रकरण प्रकरण दर्ज कर आवेदक व कोटवार का बयान लिया जाकर प्रकरण को स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष विलंब से प्रस्तुत करने के कारण विभागीय जांच संस्थित किया गया था। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के कारण श्री सुरेश कुमार सुमन, सहा. ग्रेड – 02 का विभागीय जांच समाप्त किया गया हैं। विकासखण्ड पाली के प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नूनेरा के निलंबित छात्रावास अधीक्षक श्री विजय कुमार कंवर द्वारा अवगत कराया गया है कि पीठासीन न्यायाधीश श्री जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश एस.सी. एवं ए स.टी. (पी०ए०) अधिनियम कोरबा (छ0ग0) के आदेश दिनांक 20.08.2024 द्वारा अपचारी कर्मचारी श्री विजय कुमार कंवर पर लगाये गये आरोपों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 / 34, 366 / 34, 342/34, 346 / 34 एवं 376 (घ) / 34 के आरोपो से दोषमुक्त किया गया हैं। अतः पीठासीन न्यायाधीश श्री जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश एस.सी. एवं एस.टी. (पी०ए०) अधिनियम कोरबा (छ0ग0) के आदेश दिनांक 20.08.2024 के परिपालन में अपचारी कर्मचारी श्री विजय कुमार कंवर, निलंबित छात्रावास अधीक्षक प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नूनेरा वि. खं. पाली जिला कोरबा (छ0ग0) के विरूद्ध विभागीय जांच को तत्काल प्रभाव से नस्तीबद्ध किया गया हैं।