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रेलवे ने शुरू किया जागरूकता अभियान, नए कानून के तहत यात्रियों को दी जा रही अहम जानकारी

बिलासपुर/नागपुर :-  रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026″ के प्रति यात्रियों को जागरूक करने के लिए मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

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अभियान के तहत स्टेशन परिसरों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, यात्रियों को पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य यात्रियों को रेलवे अधिनियम, 1989 में हुए संशोधनों से अवगत कराना और नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना है।

आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि 19 जून 2026 से लागू हुए नए संशोधनों के तहत बिना टिकट यात्रा, फर्जी या ट्रांसफर टिकट का उपयोग, रेलवे परिसर में भीख मांगना, अवैध विक्रय, नशे की हालत में उपद्रव, रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना तथा रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों में संशोधित दंड प्रावधान लागू किए गए हैं। कई मामलों में अब आपराधिक कार्रवाई के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया है, जिससे निर्धारित जुर्माना जमा कर न्यायालयीन प्रक्रिया से बचा जा सकेगा।

रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर यात्रा करें, रेलवे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल आरपीएफ या रेलवे हेल्पलाइन को दें। रेलवे का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार रेल यात्रा को बढ़ावा देना है।

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