छत्तीसगढ़/कोरबा :- राजस्व विभाग के अधिकारियों और पटवारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के उपरांत “विवरण संशोधन” का प्रावधान 07 जनवरी 2026 तक सभी समितियों के समिति लॉगिन में उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही कृषकों द्वारा खसरा एवं रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड फसल विवरण, नवीन पंजीयन तथा रकबा संशोधन जैसी प्रक्रियाओं के लिए लगातार किए जा रहे अनुरोधों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने एकीकृत किसान पोर्टल में अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया है।
आदेशानुसार सभी समितियों के समिति लॉगिन में अब कैरी फारवर्ड रिमार्क एवं विवरण की प्रविष्टि 15 जनवरी 2026 तक की जा सकेगी। वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों के नवीन पंजीयन की सुविधा भी 15 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विभिन्न प्रकार के विवरण संशोधन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। जिन प्रकरणों में आधार संख्या त्रुटिपूर्ण है, वहां पूर्व पंजीयन को निरस्त कर नया पंजीयन करने की अनुमति 15 जनवरी 2026 तक दी गई है। इसी प्रकार राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी तथा भौतिक सत्यापन के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा से नवीन पंजीयन भी 15 जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। राज्य शासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन समय-सीमाओं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी कृषक को आवश्यक सेवाओं के लिए अतिरिक्त प्रतीक्षा न करनी पड़े। किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और त्वरित सेवा-प्रदान सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जा रहा है।















