छत्तीसगढ़/कोरबा :- छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अब राज्य सरकार के सहयोग से खरीफ 2025 और रबी 2025-26 मौसम के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
अधिसूचित फसलें
खरीफ (ग्राम स्तर पर): धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन
RI मंडल स्तर पर: मूंगफली, तुअर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी
रबी (ग्राम स्तर पर): चना, गेहूं (सिंचित एवं असिंचित)
RI मंडल स्तर पर: राई-सरसों, अलसी
योजना की मुख्य विशेषताएं
ऋणी एवं अऋणी दोनों किसान पात्र
बीमा कराना अनिवार्य (ऋणी किसानों के लिए स्वचालित रूप से)
नामांकन की अंतिम तिथि:
खरीफ: 15 अगस्त 2025
रबी: 31 दिसंबर 2025
बीमा प्रीमियम:
खरीफ: 2%
रबी: 1.5%
बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड की प्रति
नवीनतम बी-1/पी-2 भूमि प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी
बुवाई प्रमाण या फसल घोषणा पत्र
वैध मोबाइल नंबर
बटाईदारों के लिए कास्तकार का घोषणा पत्र
खास बातें जो जानना जरूरी है:
यदि किसान फसल बीमा योजना से बाहर रहना चाहता है, तो उसे निर्धारित फॉर्म भरकर 15 अगस्त/31 दिसंबर से कम से कम 7 दिन पहले बैंक में जमा करना अनिवार्य है।
बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना अंतिम तिथि से दो कार्य दिवस पूर्व बैंक को देना होगा।
फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
क्या-क्या कवर होता है बीमा में
बुवाई विफल होने पर 25% तक क्षतिपूर्ति
ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, आकाशीय बिजली, चक्रवात आदि से हानि
फसल कटाई के बाद 14 दिन के भीतर नुकसान होने पर भी दावा मान्य
फसल कटाई प्रयोग (CCA) के आधार पर नुकसान का मूल्यांकन
कहाँ कराएं नामांकन
नजदीकी बैंक शाखा, CSC केंद्र, डाकघर, या
राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से
आवेदन हेतु आधार अनिवार्य
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
संबंधित राजस्व/कृषि कार्यालय
बैंक शाखा/CSC/डाकघर
भारत सरकार के टोल फ्री नंबर
या देखें राज्य सरकार की अधिसूचना
किसानों से अपील है कि वे अंतिम तिथि से पहले फसल बीमा जरूर कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय उन्हें राहत मिल सके।