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शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी न्यूनतम उपस्थिति के साथ करेंगे काम, कलेक्टर ने कार्यालय संचालन के लिए जारी किए आदेश

छत्तीसगढ़/कोरबा :- कोरोना के बढ़ते संक्र्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड से बचाव एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने शासकीय कार्यालयों के संचालन संबंधी निर्देश जारी किये हैं। आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कर कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति के साथ काम करने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों को मास्क लगाना और सेनेटाईजर का नियमित उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। जरूरत अनुसार वर्क फ्रॉम होम पद्धति से कार्यालय संचालित करते हुए अधिकारी-कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गये हैं। जिले में संचालित निजी संस्थाओं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं केंद्र शासित कार्यालयों जैसे बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी आदि में भी आवश्यकतानुसार वर्क फ्रॉम होम पद्धति से कार्य संचालन के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित करने के भी निर्देश जारी किए गये हैं।
जारी निर्देशानुसार कोविड वैक्सीन लगाने से छूटे हुए सभी अधिकारी-कर्मचारियों को कोरोना टीका अनिवार्य रूप से लगवाना होगा। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को कोविड-19 के रोकथाम के लिए जारी किए गये दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर सभी बैठकें यथा संभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से आयोजित किये जायेंगे।

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