HomeBreaking NewsKORBA : विधायक प्रतिनिधि पर चौकी में हंगामा व मारपीट का आरोप,...

KORBA : विधायक प्रतिनिधि पर चौकी में हंगामा व मारपीट का आरोप, आरक्षक व ग्रामीण से मारपीट, तीन अलग-अलग FIR दर्ज

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक विधायक प्रतिनिधि पर पुलिस चौकी के भीतर हंगामा, मारपीट और जातिगत गाली-गलौज के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामले में पुलिस ने काउंटर कार्रवाई करते हुए कुल तीन अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध किए हैं।

- Advertisement -

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 31 दिसंबर 2025 की रात रजगामार पुलिस चौकी से जुड़ी है। थाना करतला में पदस्थ आरक्षक विकास कोसले डाक वितरण के बाद अपने घर ओमपुर में रुके हुए थे। इसी दौरान उनके मामा के पुत्र राजेन्द्र जांगड़े ने आरोप लगाया कि जयकिशन पटेल द्वारा उसके साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई।

चौकी के भीतर आरक्षक से मारपीट का आरोप

राजेन्द्र जांगड़े को लेकर आरक्षक विकास कोसले जब रजगामार चौकी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, उसी दौरान जयकिशन पटेल चौकी पहुंचा। आरोप है कि उसने चौकी के अंदर मौजूद पुलिस स्टाफ के सामने आरक्षक के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथापाई की और धमकी दी। रोकने के बावजूद वह नहीं माना।

आरक्षक विकास कोसले की रिपोर्ट पर पुलिस ने जयकिशन पटेल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।

ग्रामीण से डंडे से मारपीट का मामला

दूसरे मामले में राजेन्द्र जांगड़े ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गया था, जहां जयकिशन पटेल उसे मंच के पीछे ले गया और डंडे से मारपीट की। आरोप है कि बाद में हाथ-झापड़ से पीटा गया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। जान बचाकर वह वहां से भागा और बाद में चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दी।

इस मामले में भी जयकिशन पटेल के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

विधायक प्रतिनिधि की काउंटर रिपोर्ट

तीसरे मामले में जयकिशन पटेल, जो स्वयं को रामपुर विधानसभा का विधायक प्रतिनिधि बताते हैं, ने भी काउंटर रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कोसले और राजेन्द्र जांगड़े ने उसके साथ मारपीट की, मोबाइल छीनने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी।

इस रिपोर्ट पर पुलिस ने विकास कोसले व राजेन्द्र जांगड़े के विरुद्ध धारा 115(2), 3(5), 351(3) BNS के तहत अपराध दर्ज किया है।

जांच जारी

पुलिस का कहना है कि तीनों मामलों की विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Must Read