छत्तीसगढ़/कोरबा :- न्यायालय ने दुरपा बस्ती कुसमुंडा निवासी ट्रांसपोर्टर मोहम्मद कादिर खान को महिला व्यवसायी से धोखाधड़ी कर टायर और नगद रकम हड़पने के मामले में 6 माह का सश्रम कारावास और ₹1.60 लाख प्रतिकर देने का आदेश सुनाया है।
अदालत में कादिर खान ने बचाव में कई तर्क दिए, परंतु ठोस सबूत प्रस्तुत न कर पाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सोनी तिवारी ने उसे दोषी करार दिया।
मामला क्या है?
-
कादिर खान ने 9 अगस्त 2017 को व्यवसायी महिला की फर्म आर्या टायर्स से 5 टायर उधार में लिए थे, जिनकी कीमत ₹88,900 थी।
-
रकम चुकाए बिना ही 7 जून 2019 को वह फिर महिला व्यवसायी से ₹11,100 नगद लेकर ₹1 लाख का चेक थमा गया।
-
चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।
-
कई बार मांग और कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।
अदालत का फैसला
न्यायालय ने आरोपी कादिर खान को धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
-
6 माह का सश्रम कारावास
-
₹1.60 लाख का प्रतिकर पीड़िता को एक माह के भीतर देना होगा
-
भुगतान न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा
खास बात
इस केस में महिला व्यवसायी की ओर से युवा अधिवक्ता एस.व्ही. उपाध्याय ने दमदार पैरवी की, जिसके सामने आरोपी पक्ष की दलीलें नहीं टिक सकीं। आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू ने पक्ष रखा।