वाहन चेकिंग के दौरान जांजगीर, नवागढ़ पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पाए जाने पर, मोटर सायकल को जप्त किया जाकर धारा 185 mv act की कार्यवाही किया गया जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
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मोटर सायकल में तीन सवारी चलाने वाले, तेज गति में वाहन चलाने, बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस, मौके पर कागजात नही रखने, एवम अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही
छत्तीसगढ़/जांजगीर चांपा:- जिला पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा ब्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 11.01.24 को सघन वाहन का चेकिंग किया जा रहा है, जिसमे यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया, जिसमे जिसमे थाना जांजगीर 07 प्रकरण में 1800/रु, चौकी नैला में 08 प्रकरण में 2400/रु, थाना बलौदा 13 प्रकरण में 4100, चौकी पंतोरा 02 प्रकरण में 600/रु, थाना अकलतरा 04 प्रकरण में 1200/, थाना मुलमुला 20 प्रकरण में 6000/, थाना पामगढ़ 15 प्रकरण में 4500/₹, शिवरीनारायण 21 प्रकरण में 6300/रु, थाना नवागढ़ 08 प्रकरण में 2600/रु, थाना बम्हनीडीह 08 प्रकरण में 2400/रु,थाना सारागांव 21 प्रकरण में 6500/रु, थाना बिर्रा 20 प्रकरण में 600/रु एवम यातायात में 91प्रकरण में 29300/रु का mv act की कार्यवाही किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।