छत्तीसगढ़/कोरबा :- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा द्वारा जिले में संचालित समस्त निजी कोचिंग संस्थानों से आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी संबंधित संस्थानों को पत्र प्रेषित कर समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार निजी कोचिंग संस्थानों से संस्थान के पंजीयन, विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र, मानसिक स्वास्थय संरक्षण, अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। यह जानकारी शासन एवं संबंधित प्राधिकरणों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के अंतर्गत संकलित की जा रही है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में संचालित सभी निजी कोचिंग संस्थान निर्धारित प्रपत्र में वांछित जानकारी पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोरबा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। प्रतिवेदन में संस्थान का नाम, पता, संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, पंजीयन संबंधी विवरण, विद्यार्थियों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, शिकायत निवारण समिति/प्रकोष्ठ की जानकारी, मानसिक स्वास्थय संरक्षण हेतु किए गए उपाय तथा अन्य आवश्यक बिंदुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि यह कार्रवाई विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा, संस्थागत पारदर्शिता तथा कोचिंग संस्थानों में आवश्यक मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। सभी निजी कोचिंग संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। निर्धारित समयावधि में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने वाले संस्थानों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।











