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बालको थाने में नहीं लिखी गई FIR, पुलिस अधीक्षक कोरबा से हुई शिकायत

बैंक खाते में धोखा धड़ी की शिकायत के दो माह बाद भी बालको नगर थाने में नहीं किया गया प्रथम सूचना पत्र दर्ज एवं अन्य शिकायत पर भी नहीं हुई कोई वैधानिक कार्यवाही के संबंध में शिकायत एवं कार्यवाही की मांग

छत्तीसगढ़/कोरबा :- नेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के छत्तीसगढ़ स्टेट प्रेसिडेंट ने थाने में fir नहीं लिखे जाने पर नाराजगी जताते हुए कोरबा पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है, शिकायत पत्र के माध्यम से बताया गया है कि थाना बालको नगर कोरबा में आम जन की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रार्थी अपनी शिकायत लेकर थाने के कई चक्कर काट रहे है किन्तु शिकायत पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं किया जा रहा है जिससे आम जन का पुलिस विभाग पर विश्वास कमजोर हो रहा है जिसका उदाहरण इस प्रकार है।

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1. यह कि, महिला आवेदिका ममता यादव पति राजा राम यादव उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 40 नेहरू नगर बालको थाना बालको नगर जिला कोरबा के द्वारा बैंक खाते में धोखा धड़ी कर रकम 61,000/- (एकसठ हजार रूपये मात्र) निकाले जाने के मामले में दिलीप यादव निवासी रूमगरा बालको के विरुद्ध लिखित शिकायत थाना बालको नगर में दिनांक 11/09/2024 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर मामले में विवेचना कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की बात कहकर आवेदन स्वीकार किया गया था। वहीं उक्त मामले पर बालको थानें में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराया गया था और इसकी सूचना भी जिला पुलिस कार्यालय कोरबा में दिया गया था। जिसमें माननीय पुलिस आधीक्षक कोरबा के पत्र आदेश पर सी.एस.ई.बी. चौकी कोरबा में आवेदिका को बुलाकर मामले पर बयान लिया गया था और घटना स्थल एवं आवेदिका का निवास बालकों नगर में होने के कारण प्रकरण को बालको थाने में भेजने की बात बताई गई थी जिसके बाद बालकों थानें में भी आवेदिका एवं उनके पति का बयान लिखा गया था। जिसके बाद से महिला आवेदिका एवं उसके परिवार द्वारा लगातार थाने में प्रथम सूचना दर्ज किये जाने को लेकर सम्र्पक करते हुए थाने के चक्कर लगाया जा रहा है और फिर थाना प्रभारी द्वारा शून्य में मामला दर्ज कर सी.एस.ई.बी. चौकी फिर से मामले को भेजने की बात कही गई जिस पर आवेदिका के पति द्वारा घटना स्थल एवं निवास बालको थाना अतंर्गत होने के कारण थाना बालकों में ही प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने का निवेदन किया गया जिस पर थाना प्रभारी बालको

द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा से अनुमति लेने के बाद मामले पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की बात कही गई फिर कुछ दिनों बाद फिर से सम्र्पक करने पर नया आवेदन पत्र बनाकर देने की बात थाना प्रभारी द्वारा कही गई जिसपर बालको थाने में ही दूसरा आवेदन पत्र आवेदिका को बुलाकर दिनांक 11/11/2024 को बनवाया गया और दो घंटे थाने में महिला आवेदिका के बैठने के बाद भी और दो माह थाने के चक्कर लगाने के बाद भी आज दिनांक तक धोखा धड़ी के मामले पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज बालको नगर थाने में नहीं किया गया है।

2. मोटर व्हीकल एक्ट कार्यवाही के नाम पर बिना चेकिंग पॉइंट के रात्रि 7:30 बजे के उपरांत गैराज में खसी गाड़ी और घर के पास खड़ी दो वाहन (मोटर सायकिल) पर एम.वी.एक्ट की धारा 185 की आवेधानिक कार्यवाही की शिकायत दिनांक 05/09/2024 पर कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में मामला यह है कि शिकायत कर्ता नूर आलम एवं राजा राम यादव दोनों निवासी नेहरू नगर बालको थाना बालको नगर द्वारा बालको थाने में पदस्त आरक्षक अनिल साहू एवं एक अन्य आरक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत जिला पूलिस कार्यालय कोरबा में किया गया था जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा यां जी से शिकायत को लेकर कार्यवाही की मांग की गई थी। जिसमें शिकायत उपरांत उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा में शिकायतकर्ता द्वय का बयान लिखा गया था। और शिकायत प्रकरण बालको थाने में भेज देने की बात कही गई थी। जिसके बाद बालको नगर थाने में शिकायतकर्ता द्वय को बुलाकर फिर से बयान लिखा गया था। किन्तु उक्त मामले में भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही की जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं मिल पाई है। या ये कहे कि शिकायतकर्ता के शिकायत पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है।

उक्त दोनो मामलों में थाना बालको नगर के मनमानी रवैया स्पष्ट होता है। आम जन की शिकायत पर गभीरतापूर्वक ध्यान देकर समस्या का निराकरण करने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होती है ताकि आम जन पर पुलिस का विश्वास बना रहे। अतः माननीय जी से निवेदन है कि उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए आम जन के हित में कार्यवाही करने की कृपा करें।

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