सभी मेडिकल दुकानों, पेट्रोल टंकी और मदिरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के दिए निर्देश
मादक पदार्थ बेचने वालों को किया जाएं चिन्हित-एसपी
निगम,राजस्व, पुलिस सहित स्वास्थ्य विभाग समन्वय से करें कार्यवाही, नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन की हुई बैठक
छत्तीसगढ़/कोरबा :- जिले में अवैध मादक,नशीले पदार्थों की बिक्री और ड्रग तस्करी की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन की बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी ने जिले में मादक पदार्थों की उपलब्धता, उपयोग,और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मादक पदार्थों का समाज पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ता है। मादक पदार्थों के उपयोग,बिक्री पर रोक लगाने के लिए विभागों के द्वारा लगातार छापामार कार्यवाही की जाए, तथा संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि शैक्षणिक संस्थानों के आस पास तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में तंबाकू, सिगरेट सहित अन्य मादक सामग्री किसी भी स्थिति में न बेची जाएं और अवैध शराब, गांजा ,नशीले इंजेक्शन, टेबलेट आदि वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए राजस्व, पुलिस, नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी आपस में समन्वय कर संयुक्त कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री अजीत कुमार वसंत ने नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन की बैठक में में निर्देश दिए कि सभी मेडिकल दुकानों, पेट्रोल टंकी और मदिरा दुकानों के भीतर और बाहर कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
कलेक्टर श्री वसंत ने निर्देशित किया कि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद की दवाएं बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि किसी दुकान में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त होती पाई गई, तो उसका गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर नियमानुसार दुकान को सील कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संबंध में सख्त कार्रवाई करें, दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करें, जुर्माना लगाएं और आवश्यकतानुसार पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर निगम, पुलिस, समाज कल्याण, शिक्षा, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य और आबकारी विभाग मिलकर समन्वित अभियान चलाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें।
इसके अलावा, जिले में शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में मादक और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए गए। जिले में अवैध मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त पर सतत निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में प्रभारी कमिश्नर,नगर निगम एडिशनल एसपी,अपर कलेक्टर श्री को मनोज कुमार,सीएमएचओ डॉ एस एन केशरी, सभी एसडीएम,एसडीओपी, तहसीलदार थाना प्रभारी, सहित सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक हुई
कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्ट्रेट के नवीन सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सिद्वार्थ तिवारी, अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जेल अधीक्षक, लीड बैंक मैनेजर एवं उपसंचालक अभियोजन, लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर श्री वसंत द्वारा विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये-
जिला कोरबा अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में अन्य जिलों से स्थानांतरण पर आये डॉक्टर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के अनुमति से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से साक्ष्य के लिए उपस्थिति होने हेतु निर्देशित किया गया। तत्संबंध में सभी डॉक्टर को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं बैंकर्स को वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष स्थापित कर प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया।