अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी लगाना होगा,सार्वजनिक आयोजन की सूचना स्थानीय थाने में देनी होगी और संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी से लेनी होगी अनुमति
छत्तीसगढ़/कोरबा :- नये साल की पूर्व संध्या पर नववर्ष आगमन को लेकर कोरबा शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से मनाये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजीत वसंत के निर्देश पर आज दिनांक 26.12.2024 को 16:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में ए.डी.एम. कोरबा मनोज बंजारे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबायू. बी. एस. चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नेहा वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा सरोज महिलांगे, प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी कोरबा राकेश राठौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय कोरबा से डॉ. सी.के सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय प्रतिभा मरकाम, जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी नगर सेना कोरबा पी. बी. सिदार, तहसीलदार कोरबा, थाना प्रभारी कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, बालकोनगर, दर्री प्रभारी अधिकारी मानिकपुर, सीएसईबी, सर्वमंगला, हॉटल जश्न रिसार्ट राताखार के केनी दीप सिंह, हॉटल कैफे कारवा दादर के हेमंत पैकरा, हॉटल द क्लाउण्ड कैफे के देबाजीत बंजारे, हॉटल रिशु के घनश्याम मानिकपुरी, हॉटल आकाश/देवास के फारूख खान, हॉटल श्री महाराजा के सम्राट बोस, हॉटल श्री गणेश इन के रोहित असरानी, हॉटल गैंड गोविंदा कोरबा के रामसाय निर्मलकर, हॉटल ब्लू डायमण्ड दिग्विजय कुमार राजपूत, हॉटल आर्शिवाद इन के ठाकुर सिंह, हॉटल सेंटर पांइट के बी.के. श्रीवास्तव, हॉटल पॉवर टॉउन के अरूण, हॉटल विनायक रेसीजेंसी के राकेश आदिले, हॉटल हेरिटेज इन के त्रिभूवन सिंह, सहित अन्य हॉटल के प्रबंधक उपस्थित हुये। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई
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01. किसी भी सार्वजनिक आयोजन की समय पूर्व सूचना स्थानीय थाने एवं संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देकर आयोजन की अनुमति समय पूर्व प्राप्त कर ली
जाये ।
02. किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाये, जिससे किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो ।
03. सभी प्रकार के सार्वजनिक आयेजन में आयोजकों को सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिससे कार्यक्रम के दौरान असमाजिक तत्वों की पहचान सुनिश्चित की जा सकें।
04. सभी सार्वजनिक आयोजनों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाये एवं विद्युत प्रवाह के सुरक्षित रहने का प्रमाण पत्र सीएसईबी से प्राप्त कर लिया जाये।
05. सार्वजनिक आयोजनों में जनरेटर के माध्यम से बिजली की वैकल्पित आपूर्ति सुनिश्चित की जाये
06. हॉटल/बंद परिसर में होने वाले सार्वजनिक आयोजन में कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए पृथक से रजिस्टर रखा जाकर जानकारी अपडेट रखी जाये ।
07. सार्वजनिक कार्याक्रमों में आयोजक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवश्यतानुसार वालेन्टियर्स रखे जाये। किसी भी स्थिति में किसी वालेन्टियर्स या बाउर्न्स के द्वारा किसी व्यक्ति से अभद्र व्यवहार न किया जाये ।
08. सभी कार्यक्रम आवश्यक रूप से 12:15 बजे तक समाप्त कर दिये जाये ।
09. अनुज्ञा प्राप्त बीयर बार निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक रूप से बंद कर दिये जाये।
10. किसी भी सार्वजनिक स्थल में बिना अनुज्ञा शराब / बीयर न परोसी जाये तथा ऐसे स्थलों पर यह सुनिश्चित किया जाये कि अव्यस्क बच्चों को शराब / बीयर न परोसी जाये ।
11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित डेसिबल में किया जाये तथा रात्रि 22:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें।
12. सभी हॉटल / ढाबा / लॉज के प्रबंधक / नववर्ष के आयोजकगण अनिवार्य रूप से आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्र रखे।
13. बंद परिसर में पृथक-पृथक प्रवेश एवं निर्गम द्वार चिन्हित कर लिये जाये ।