छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त थाना एवं पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश जारी करें कि किसी भी महिला आवेदिका के आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करें और आवेदन की गोपनीयता भग ना करें : डॉ. किरणमयी नायक
छत्तीसगढ़/रायपुर :- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर में एक शिकायत आवेदिका द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें आवेदिका के वकालत के पेशे में होने से उसके ससुराल वाले नाराज रहते थे और आवेदिका की बेईज्जती करते थे। इसपर आवेदिका द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, किंतु प्रधान आरक्षक द्वारा आवेदिका के आवेदन की गोपनीयता भंग करते हुए इसकी जानकारी आवेदिका के ससुर को दे दी। अनावेदकगणों द्वारा आवेदिका को यह कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि “पुलिस वाला हमारा रिश्तेदार है जो करना है करलो।” आयोग की सुनवाई में समझाईश दिये जाने के बाद उपस्थित रिटायर्ड प्रधान आरक्षक ने आवेदिका के साथ सुलह कर लिया। विस्तृत रूप से प्रकरण सुने जाने के बाद आयोग के द्वारा पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को लिखित अनुशंसा की गई कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त थाना एवं पुलिसकर्मियों को कडे निर्देश जारी करें कि किसी भी महिला आवेदिका के आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करें और आवेदन की गोपनीयता भंग ना करें। गोपनीयता भंग करने पर कड़ी कार्यवाही किया जावे।