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सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालक के विरुद्ध कार्यवाही कर जप्त किया गया

डीजे में ध्वनि नापने यंत्र नहीं लगा हुआ था जो प्रत्येक डीजे संचालक के लिए अनिवार्य है

छत्तीसगढ़/जांजगीर-चांपा :-  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनांक 24.11.24 को देर रात्रि में थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम कमरीद बस स्टैंड के पास डीजे साउंड अधिक आवाज से बजाय जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर जाकर देखा तो पाया की ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज गति से डीजे बज रहा था, वाहन में बड़े-बड़े डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था।

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DJ संचालक संतोष कुमार कश्यप निवासी कोसमंदा थाना चांपा* के विरुद्ध थाना सारागांव में धारा 4,5,15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाकर डीजे साउंड सिस्टम एवं उपयोग किए वाहन क्रमांक CG -11- AR- 6522 को जप्त कर विधिवत कार्यवाही किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी सारागांव एवं सारागांव स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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