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पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही, वाहन माजदा एवं 05 नग भैंस जप्त, एक आरोपी गिरफ़्तार

छत्तीसगढ़/कोरबा :- घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2024 को रात्रि करीब 10.00 बजे आरोपी मनीष पटेल पिता उग्रसेन पटेल उम्र 34 वर्ष साकिन डूगूपारा बालको थाना बालकोनगर जिला कोरबा स्थायी पता सा0 इतवरा थाना कोतवाली जिला रीवा म0प्र0 ग्राम बासीनखार से 05 नग भैंस को अपने माजदा वाहन क्रमांक सीजी 10 बीजी 8056 में अपने अन्य साथी कृष यादव, दशरथ यादव, दिलीप यादव सभी देहानपारा बालको के साथ उक्त भैसों को लोडकर बेचने के लिये ले जाने की सूचना ग्रामीणों से मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची।जो ग्रामीणों द्वारा रोकने से उसके अन्य साथीगण मौके से फरार हो गये। जिसमें प्रार्थी हेमंत साहू पिता श्री विदेशी साहू निवासी बालकोनगर चौकी रजगामार आकर के लिखित शिकायत आवेदन पर जीरो नंबरी अपराध धारा 4,6,10 कृषक पशु परिरक्षण अधि0 2004 कायम कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता एवं देहात क्षेत्रों में हो रही मवेशियों को अवैध रूप से बेचने ले जाने की घटना पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर अति पुलिस अधीक्षक कोरबा यु बी एस चौहान के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक कोरबा प्रतिभा मरकाम के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी रजगामार उप निरीक्षक महासिंह धूर्वे को कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर अपने अधिनस्त स्टाफ सउनि राकेश सिंह प्रआर 353 विनोद कुमार प्रआर 174 गुरूवार सिंह आर 814 रूप नारायण आर 562 अजय महिलांगे सैनिक 119 चेतन नारंग के द्वारा अपराध विवेचना के प्रार्थी के निशान देही पर घटना स्थल निरीक्षण कर प्रार्थी एवं गवाह का कथन लिया व आरोपी मनीष पटेल से घटना में प्रयुक्त वाहन माजदा क्रमांक सीजी 10 बीजी 8056 एवं 05 नग भैंस जुमला कीमती 10 लाख रूपये को जप्त किया गया। विवेचना दौरान ज्ञात हुआ की 05 नग भैंस चोरी की है जिससे अपराध में 379 की धारा का विस्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।03 फ़रार आरोपी की तलाश की जा रही है।

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