छत्तीसगढ़/कोरबा :- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ीउपरोड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पटवारी जितेंद्र कुमार भावे (प.ह.नं.-20 लाद, तहसील–पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में उनकी पदस्थापना तहसील कार्यालय अजगरबहार में थी।
प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पटवारी भावे द्वारा अपने पदीय क्षेत्र में शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही बरती गई, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (क), (ख) और (ग) का उल्लंघन है।
इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बरपाली निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।