छत्तीसगढ़/कोरबा :- पुलिस अधीक्षक कोरबा Siddharth Tiwari के निर्देशन में जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सतत कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना सिविल लाइन रामपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 19.03.2026 को दोपहर लगभग 03:30 बजे से 04:00 बजे के मध्य घंटाघर ओपन थियेटर मैदान में कुछ वाहन चालकों द्वारा लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त कृत्य से वहां उपस्थित आम नागरिकों के लिए दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो रही थी। 
प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन रामपुर में अपराध क्रमांक 236/2026 धारा Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 281, 3(5) तथा Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 184 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG 11 AA 6166 (स्कॉर्पियो), CG 12 BJ 2975 (बोलेरो), CG 12 BF 3890 (स्विफ्ट) एवं CG 04 NG 8300 (थार) के चालकों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया।
जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG 04 NG 8300 (थार) का चालक रामकृष्ण साहू निवासी डेंगू नाल, कोरबा पाया गया तथा वाहन का स्वामी नंदूलाल साव निवासी दर्री, कोरबा होना पाया गया। वाहन मालिक का पता लगाकर उक्त वाहन को जप्त कर लिया गया है तथा अन्य वाहनों की तलाश जारी है। वाहनों की जप्ती के उपरांत मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 
उक्त प्रकरण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन रामपुर में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है, जिनमें—
हिमांशु बैरागी, निवासी बुधवारी, बजरंग चौक के पास, रामपुर, जिला कोरबा।
मुकेश कुमार बैगा, निवासी रामकिशन साहू के पास, नागपुर बस्ती, आईटीआई रामपुर, जिला कोरबा।
रामकिशन साहू, पिता अरुण साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी रामपुर बस्ती, जिला कोरबा।
उक्त तीनों के विरुद्ध Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 170 एवं 126/135 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।
पुलिस द्वारा ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध सतत अभियान चलाकर निगरानी रखी जा रही है तथा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला पुलिस कोरबा आम नागरिकों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें, तेज गति एवं स्टंट जैसे खतरनाक कृत्यों से बचें तथा सुरक्षित ड्राइविंग अपनाएं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध या खतरनाक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।


















