छत्तीसगढ़/कोरबा :- कोरबा जिले के बरपाली तहसील अंतर्गत पदस्थ पटवारी श्रीमती आभा सोनी को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा एवं तहसीलदार बरपाली द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक /1056/भू.अ./स्था./2025 दिनांक 25.07.2025 के माध्यम से श्रीमती सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया। उनके आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1), 3(क), (ख), (ग) के तहत उल्लंघन माना गया है।
प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की गई है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
















