HomeBreaking Newsराठौर की जाँच का आदेश, नियम विरुद्ध पदोन्नति, अधिक वेतन की वसूली...

राठौर की जाँच का आदेश, नियम विरुद्ध पदोन्नति, अधिक वेतन की वसूली हो

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  कोरबा जनपद में पदस्थ ओ.पी. राठौर निम्न वर्ग लिपिक सहायक ग्रेड-3 की नियम विरुद्ध पदोन्नति सहित वेतन वृद्धि को निरस्त कर अतिरिक्त प्राप्त वेतन की वसूली की कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस संबंध में दिए गए आवेदन उपरांत भी कोई कार्रवाई प्रारम्भ न होने पर कलेक्टर अजीत वसंत को पुनः आवेदन देकर ध्यानाकर्षण कराया गया जिस पर कलेक्टर के निर्देश उपरांत जिला पंचायत सीईओ ने कोरबा जनपद सीईओ को जांच व निराकरण हेतु निर्देशित किया है।

- Advertisement -

गौरतलब है कि कोरबा लोकसभा की सांसद के प्रतिनिधि संतोष मिश्रा ने बताया कि ओ.पी. राठौर निम्न वर्ग लिपिक सहायक ग्रेड 3 के पद पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा के आदेश क्रमांक 1016 / प. 187 कोरबा दिनांक 15/04/87 एवं उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा बिलासपुर के अनुमोदन दिनांक 13/04/87 के अनुसार ओंकार प्रसाद राठौर की निम्न वर्ग लिपिक के पद पर वेतनमान 515-840 पर नियुक्ति किया जाकर पदस्थापना जनपद पंचायत कोरबा में की गई है। इस प्रकार अनुमोदन जनपद पंचायत करतला में और पदस्थापना जनपद पंचायत, कोरबा में करना क्या उचित है?
ओ.पी. राठौर निम्न वर्ग लिपिक सहायक ग्रेड-3 जनपद पंचायत करतला के पद पर पदस्थ रहते अपने पद का दुरुपयोग कर बिना किसी नियम व शर्त का प्रयोग कर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला के साथ सांठगांठ कर सामान्य सभा जनपद पंचायत करलला की बैठक दिनांक 29/01/2019 के प्रस्ताव क्रमांक 14 के अंतर्गत ओ.पी. राठौर निम्न वर्ग लिपिक सहायक ग्रेड 3 को सहायक ग्रेड 2 जनपद पंचायत करतला के प्रस्ताव पर नियम विरुद्ध पदोन्नत किया गया है। उक्त पारित प्रस्ताव के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा के द्वारा दिनांक 07/03/2019 को इसकी अनुमोदन दी गई है जिसके आधार पर ओ.पी राठौर सहायक ग्रेड 3 को जनपद पंचायत करतला में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत किया गया है जो विधि विरु‌द्ध है। वर्तमान में ओ.पी राठौर जनपद पंचायत कोरबा में सहयक ग्रेड 2 के पदोन्नति पद पर नियुक्त होकर अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है जबकि अन्य जनपदों में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 के किसी भी अन्य कर्मचारी का पदोन्नत नहीं हुआ है। इस प्रकार बिना किसी नियम के व्यक्ति विशेष कर्मचारी का पदोन्नत गलत हुआ है जिसे तत्काल निरस्त कर प्राप्त किये गए अधिक वेतन की वसूली करना न्याय संगत होगा।

Must Read