कलेक्टर ने पंचायत चुनाव के दौरान मतदान, मतगणना अवधि में सम्बंधित क्षेत्र के देशी विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के दिए निर्देश
छत्तीसगढ़/कोरबा :- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने जिले में तीन चरणों 17 फरवरी, 20 फरवरी एवं 23 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु मतदान/मतगणना तिथि को सम्बंधित क्षेत्र के देशी विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के त्रिस्तरीय आमनिर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्रो से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे- एफ.एल.-1(घघ),एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1(ख-अहाता), एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.2, 3, 3(क, ख, ग), 4, 4(क), 5, 5(क), 6 , 7, 8, 9, 9(क) एवं एफ.एल. 10 को मतदान मतगणना दिवस को बंद रखे जाने शुष्क दिवस घोषित किया है। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण 17 फरवरी को विकासखण्ड कोरबा व करतला में होने वाले मतदान तिथि को देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान उमैरली, रजगामार, रूमगरा, विदेशी मदिरा दुकान रजगामार, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बरपाली को 15 फरवरी 2025 की संध्या 3 बजे से 17 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। इसी प्रकार द्वितीय चरण के तहत 20 फरवरी 2025 विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा में होने वाले मतदान हेतु विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान पसान को 18 फरवरी 2025 की संध्या 3 बजे से 20 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक बंद रखने हेतु शुष्क अवधि एवं तृतीय चरण 23 फरवरी को विकासखण्ड कटघोरा व पाली में होने वाले मतदान हेतु देशी मदिरा दुकान हरदीबाजार, विदेशी मदिरा दुकान हरदीबाजार को 21 फरवरी की संध्या 3 बजे से 23 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में सम्बंधित क्षेत्रो में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है।