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विधिक मापविज्ञान विभाग, कोरबा की निरीक्षक नेहा साहू निलंबित, 82 आवेदन लंबित, नियम उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाही

छत्तीसगढ़/कोरबा :- विधिक मापविज्ञान विभाग, छत्तीसगढ़ ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए कोरबा में पदस्थ विधिक मापविज्ञान निरीक्षक कु. नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 687/स्थापना/वि.मा./2025 के मुताबिक, उन पर कार्य में गंभीर लापरवाही और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का आरोप पाया गया है।         

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 क्या है मामला?

जांच में सामने आया कि निरीक्षक नेहा साहू ने विभागीय पोर्टल पर प्राप्त 82 आवेदनों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा में नहीं किया। इनमें से कुछ आवेदन 19 दिन से लेकर 102 दिन तक लंबित पड़े रहे।

जबकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सत्यापन एवं मुद्रांकन सेवा के लिए सिर्फ 15 कार्य दिवस की समय-सीमा तय है।

 विभाग ने क्यों की सख्त कार्रवाई?
  • लगातार अनुशासनहीनता

  • कार्य निष्पादन में लापरवाही

  • निर्धारित समय-सीमा का घोर उल्लंघन

  • जनता के कामकाज में अनुचित विलंब

इन बिंदुओं को गंभीर मानते हुए विभाग ने तत्काल निलंबन का आदेश जारी किया।

 निलंबन आदेश की प्रमुख बातें:
  • कु. नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

  • निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीविकोपार्जन भत्ता प्राप्त होगा।

  • आगे विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

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